Friday, October 4, 2019

आधार से पैन लिंक है या नहीं, कैसे करें जांच?


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इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार (AADHAAR) लिंक करना जरूरी है.


देश में टैक्स मामलों की सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी या CBDT) ने कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड (Pan) को आधार (AADHAAR) से जोड़ना जरूरी है.




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2. बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें.

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3. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा. आप इस पर क्लिक करें.

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4. हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन व आधार (AADHAAR) नंबर की डीटेल्स डालनी होगी.


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5. AADHAAR-PAN की डीटेल्स डालने के बाद एंटर पर क्लिक करें. इसके बाद View Link Aadhaar Statusपर क्लिक करें.

6. अब आप Income Tax विभाग की इस वेबसाइट पर देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार (AADHAAR) से लिंक है या नहीं.